देश के करोड़ों पैन कार्ड धारकों के लिए यह खबर बेहद अहम है। अगर आपने अभी तक PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक नहीं कराया है, तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद बिना लिंक किया गया PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा।
निष्क्रिय होने के बाद PAN कार्ड न तो टैक्स से जुड़े कामों में उपयोग हो पाएगा और न ही बैंकिंग व वित्तीय लेन-देन में।
PAN–Aadhaar लिंकिंग क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जिन लोगों को पहले से PAN कार्ड जारी किया जा चुका है, उनके लिए Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है।
अगर तय समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो PAN कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
PAN निष्क्रिय होने पर क्या-क्या दिक्कतें होंगी?
अगर आपका PAN कार्ड बंद हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड अटक सकता है
- बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम रुक सकते हैं
- शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश प्रभावित होगा
- ज्यादा टैक्स कटौती (Higher TDS) लग सकती है
सीधे शब्दों में कहें तो PAN निष्क्रिय होना आर्थिक परेशानियों को न्योता देना है।
PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?
PAN को Aadhaar से लिंक करना बेहद आसान है और यह घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें
- PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें
- OTP से सत्यापन करें
- सबमिट करते ही लिंकिंग पूरी हो जाएगी
कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
क्या जुर्माना भी लगेगा?
अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है और आखिरी तारीख के बाद प्रक्रिया करते हैं, तो ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते लिंक कराना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।