नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में आधी सीटें उन युवाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी की है।
पहले 10%, अब 50% आरक्षण
अब तक बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर सीधे 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
आयु सीमा में छूट
नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी राहत दी गई है।
- पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष तक की आयु छूट
- बाद के बैचों के अग्निवीरों को 3 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी
शारीरिक परीक्षा से राहत
अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान
- Physical Efficiency Test (PET)
- Physical Standard Test (PST)
से छूट दी जाएगी। हालांकि, लिखित परीक्षा और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं लागू रहेंगी।
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में
बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती की जाएगी।
दूसरे चरण में शेष पदों पर अन्य उम्मीदवारों की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के माध्यम से की जाएगी।
अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं को अवसर
सरकार के इस निर्णय को अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं के लिए सेवा के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
अन्य बलों में भी लागू हो सकता है फैसला
गृह मंत्रालय के संकेतों के अनुसार, भविष्य में इसी तरह का आरक्षण मॉडल अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी लागू किया जा सकता है।