उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) के बाद आज मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित इस मसौदा सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में यूपी में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसके चलते यह अभियान देश का अब तक का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई अभियान माना जा रहा है।
2.89 करोड़ नाम कटे, अब 12.55 करोड़ मतदाता शामिल
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। गहन जांच और सत्यापन के बाद 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिसके बाद अब प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था, ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकें।
क्यों हटाए गए इतने ज्यादा नाम?
चुनाव अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, मतदाता सूची से नाम हटने के पीछे कई कारण सामने आए हैं—
- 1.26 करोड़ नाम ट्रांसफर (स्थान परिवर्तन) के चलते कटे
- 46 लाख नाम मृत मतदाताओं के पाए गए
- 23.70 लाख नाम डुप्लीकेट निकले
- 83.73 लाख मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले
इसके अलावा भी कुछ अन्य श्रेणियों में नाम हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया फील्ड वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड जांच के बाद की गई है।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं दिखाई दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह केवल मसौदा सूची है और इसमें सुधार का पूरा मौका दिया गया है।
ऐसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम
मतदाता घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं। इसके लिए:
- आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 पर जाएं।
- यहां EPIC नंबर, या नाम, जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें।
- सबमिट करते ही ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम दिख जाएगा।
इसके अलावा अपने नजदीकी मतदान केंद्र या BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से भी जानकारी ली जा सकती है।
नाम न मिलने पर क्या करें? जानिए पूरा प्रोसेस
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या जानकारी गलत है, तो आप 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं—
- फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने या नाम कटने के बाद फिर से शामिल कराने के लिए
- फॉर्म-7: गलत या आपत्तिजनक नाम के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए
- फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए
ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना जरूरी होगा। जरूरत पड़ने पर अपने क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क भी किया जा सकता है।
सबसे बड़ा वोटर लिस्ट सफाई अभियान
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव में केवल वास्तविक और योग्य मतदाता ही वोट डालें। आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से आगामी चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी।
अंतिम सूची कब होगी जारी?
ड्राफ्ट लिस्ट पर आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसे आगामी चुनावों में आधार बनाया जाएगा।